अजमेर ,24 जनवरी , राजस्थान के हाई प्रोफाइल प्रकरण पीरदान और पाटनी के चल रहे विवाद के मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 यानी अशोक पाटनी डायरेक्टर आरके मार्बल के खिलाफ 4 सप्ताह में तामील कराने के आदेश पारित किए हैं गौरतलब है कि पीरदान सिंह राठौड़ के द्वारा न्याय पाने के लिए राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबी लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसी के संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोर्ट संख्या 7 के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने यह आदेश पारित किए हैं पूर्व के दो आदेशों में राजस्थान सरकार एवं पुष्कर पाटीदार को जो तामील के आदेश दिए गए थे वह तामील हो चुके हैं ।लेकिन आर के मार्बल के अशोक पाटनी को किसी ना किसी कारणवश यह सम्मन तामील नहीं हो पा रहे थे अब राजस्थान उच्च न्यायालय की फटकार के बाद एक बार फिर पीरदान सिंह राठौड़ के लिए न्याय पाने की उम्मीद जगा दी है।
उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में जारी किए गए आदेशों में राजस्थान सरकार को दिया गया सम्मान एवं पुष्कर पाटीदार को दिया गया सम्मान विधिवत रूप से शामिल हो चुके हैं लेकिन आर के मार्बल के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक पाटनी को जो कि प्रतिवादी संख्या तीन के रूप में दर्ज है न्यायिक प्रक्रिया में वह किसी न किसी कारण से तामील नहीं हो पा रहे थे न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग के समक्ष स्वयं पीरदान सिंह राठौड़ ने पैरवी करते हुए वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों से न्यायालय को अवगत करवाते हुए बताया कि वस्तुस्थिति क्या है। इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किए हैं।
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