मसूदा थाना क्षेत्र में दो साल पुराने मामले में 10 साल की मासूम से रेप के आरोपी को आखिरी सांस तक जेल की सजा
आरोपी की पत्नी को फरार घोषित कर स्थाई वारंट किया जारी
आरोपी पर 1 लाख 60 हजार का लगाया जुर्माना
पति-पत्नी ने मिलकर जंगल से मासूम का किडनैप किया था। इसके बाद गुजरात ले जाकर पत्नी के सामने ही पति ने 3 दिन तक उसका रेप किया था।
पॉक्सो कोर्ट के जज राजीव कुमार बिजलानी ने बुधवार को राजसमंद निवासी युवक (28) को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। मामले में ट्रायल के दौरान आरोपी की पत्नी फरार हो गई थी। जिसे कोर्ट ने आरोपी की पत्नी को फरार घोषित कर स्थाई वारंट जारी किया है। जज ने प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपए दिलाने का आदेश दिया।अजमेर के मसूदा थाने में 3 अक्टूबर 2022 को नाबालिग के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि 10 वर्षीय बेटी जंगल में टॉयलेट के लिए गई थी। वापस वह घर नहीं पहुंची।तलाश करने पर पता चला कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के घर पर आए रिश्तेदार और उसकी पत्नी भी गायब थे। पति-पत्नी पर शक जताते हुए पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। 7 अक्टूबर 2022 को आरोपी नाबालिग पीड़िता को कामलीघाट (कोलकाता) पर छोड़कर फरार हो गए थे। तभी मसूदा पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया था।
पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयानों में बताया था कि वह उस दिन जंगल में टॉयलेट के लिए गई थी। युवक और उसकी पत्नी उसे मिले और डरा धमकाकर किडनैप कर अजमेर के जवाजा ले गए थे। वहां से उसे राजसमंद के भीम ले गए। जहां उसे एक दिन रखने के बाद
दूसरे दिन बस से अहमदाबाद ले गए थे। 3 दिन तक अहमदाबाद में किराए के कमरे में आरोपी ने पत्नी के सामने उसके साथ रेप किया था।
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