पत्रकार सबल सिंह भाटी पर दर्ज मुकदमों में दंडात्मक कार्यवाई (गिरफ्तारी आदि) पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई
माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने पत्रकार सबल सिंह भाटी पर दर्ज विभिन्न मुकदमों पर दंडात्मक कार्यवाई पर रोक लगा दी है.
जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने पुलिस थाना कोतवाली में प्रेमदान देथा द्वारा कोतवाली बाड़मेर में दर्ज मुकदमा संख्या 164/2022 में 07/02/0223 को दंडात्मक कार्यवाई पर रोक लगा कर कोतवाल बाड़मेर से 6 सप्ताह से जवाब माँगा है. दो सप्ताह पूर्व इस मामले में कोतवाल बाड़मेर से केस डायरी तलब कर फेक्च्युल रिपोर्ट मांगी थी, कल उसको देखने के बाद दंडात्मक कार्यवाई पर रोक लगा दी है.
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