वाराणसी: 23 साल पुराने मामले में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट।
वाराणसीः 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Randeep Singh Surjewala के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
दरअसल, वाराणसी में आयुक्त कार्यालय में विरोध प्रदर्शन और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के 23 साल पुराने मामले में यह वारंट जारी किया गया है।
विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर सोमवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, साथ ही अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमे की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपी बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ किया था। ऐसे में पुलिस ने मौके से सुरजेवाला, गोस्वामी आदि को गिरफ्तार किया था। मामले में सोमवार को आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन सुरजेवाला की ओर से संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए कोर्ट से कोई अन्य तारीख देने की अपील की गई थी। अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।
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