9 की जगह करना होगा 10 घंटे काम, यह राज्य लाया कर्मचारियों के लिए नए नियम
निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने उठाया कदम
नाइट शिफ्ट में महिलाएं भी कर सकेंगी काम
आंध्र प्रदेश में श्रमिकों और नौकरीपेशा लोगों को 10 घंटे काम करना होगा। राज्य की टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कारोबार को आसान बनाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए काम के घंटों में इजाफा किया। अब तक यहां अधिकतम कार्य घंटे की सीमा नौ घंटा थी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थ सारथी ने कहा कि श्रम कानूनों को श्रमिकों और निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं भाकपा ने राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है।
कैबिनेट फैसले के बारे में बताते हुए मंत्री पार्थ सारथी ने कहा कि अब तक धारा 54 के तहत एक दिन में अधिकतम नौ घंटे काम करने की अनुमति थी। इसे अब बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में संशोधन के कारण कारखानों में निवेशक आएंगे। ये श्रम नियम श्रमिकों के लिए अनुकूल होंगे और वे अधिक निवेश करने आएंगे। मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने रात्रि पाली के नियमों में भी ढील दी है, ताकि अधिक महिलाएं रात्रि पाली में काम कर सकें।
