कोविड दवाइयों का मामला: गौतम गंभीर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाईयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद गौतम गंभीर समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने एफआईआर निरस्त करने की गौतम गंभीर की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.
दरअसल गौतम गंभीर के खिलाफ दर्ज मामले में रोहिणी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर के अलावा गौतम गंभीर फाउंडेशन, इसके सीईओ अपराजिता सिंह, सीमा गंभीर और नताशा गंभीर के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून की धारा 18(सी) के तहत मामला दर्ज कराया है. बता दें कि दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 8 जुलाई 2021 को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरु किया थाय
इसी तरह के आरोपों के तहत आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरु किया गया. तीनों के खिलाफ दवाईयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरु किया गया. गौतम गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाईयों की जमाखोरी की. वहीं इमरान हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनाधिकृत रुप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल किया.







