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विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

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विशेष आलेख

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

अजमेर, 10 नवम्बर। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण एवं सेवा आधारित उद्यम हेतु मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम एवं रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री डी. के. शर्मा ने बताया कि योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक व्यक्तिगत अथवा एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि वित्तीय संस्थानों द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु भूमि, संयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड तथा भवन, फर्नीचर, उपकरण, कार्यशील पूंजी इत्यादि के लिए अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। एक करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा एक करोड़ से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण का 25 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपये जो भी कम हो मार्जिन मनी राशि अनुदान देय होगा।

उन्होंने बताया कि पात्र आवेदक अथवा एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म एवं कम्पनी अपना आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल पर विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के आइकन पर जाकर कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, अजमेर में सम्पर्क किया जा सकता है ।

 

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Author: kalkasamrat

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