बिना कारण बताए नोटिस के अब नहीं किया जा सकेगा APO
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश
किसी भी कर्मचारी-अधिकारी को बिना लिखित कारण बताए नोटिस के एपीओ नहीं करने आदेश
कोर्ट ने मुख्य सचिव को नए प्रशासनिक आदेश जारी करने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट के आदेश से एपीओ की अवधि 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकेगी
इसका इस्तेमाल ट्रांसफर या दंड के रूप में नहीं किया जा सकेगा।
एपीओ आदेश सिर्फ राजस्थान सेवा नियम में दी गई परिस्थितियों में ही होगा जारी








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