निकायों के अधिकार बढ़ाने के जल्द जारी किए जाएंगे आदेश
नगरीय विकास विभाग की ओर से एक-दो दिन में जारी किए जाएंगे आदेश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी घोषणा
विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के जवाब में की थी घोषणा
इसके मुताबिक विकास प्राधिकरण और
उनके शहरी मुख्यालय पर स्थित निकायों को मिलेंगे अधिकार
25 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और
10 हजार वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार
प्राधिकरण और ये निकाय 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारत की दे सकेंगे स्वीकृति
इसी तरह यूआईटी और उनके शहरी मुख्यालयों पर स्थित निकायों को मिलेंगे अधिकार
10 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और
5 हजार वर्ग मीटर तक के भूखंडों के गैर आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार
यूआईटी और ये निकाय 40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारत की दे सकेंगे स्वीकृति
अन्य समस्त क्षेत्र के निकाय 5 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय
और ढाई हजार वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के जारी कर सकेंगे पट्टे
