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नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकान का निर्माण करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

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नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकान का निर्माण करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

अजमेर 7 दिसम्बर ( ) राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश मुख्य प्रशिक्षक व अजमेर संभाग के प्रभारी पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल ने नगर निगम अजमेर के आयुक्त श्री सुशील कुमार को पत्र लिखकर नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकान बना लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है तथा इस मामले में लिप्त नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मांग की है।
शैलेंद्र अग्रवाल ने नगर निगम आयुक्त को लिखे पत्र में अवगत कराया है कि अंबेडकर पार्क, ब्लू केसल, पडाव अजमेर में भंवरलाल कोठारी को पूर्व में आवन्टित दुकान स. 8 जिस पर वर्तमान में मोतीलाल कैलाशचंद नाम से किराने का व्यापार हो रहा है उनके पुत्र महिपाल कोठारी ने उनकी दुकान स. 8 के पास नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से 7*9 फीट की एक दुकान बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है उन्होंने इस संबंध में 2 वर्ष से भी अधिक समय में अनेक बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा नही हटाने व इस प्रकरण में दोषी नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की है।
अग्रवाल ने आयुक्त को लिखे पत्र में इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने दिनांक 13.02.2020 को एक शिकायत कर निवेदन किया था कि अम्बेडकर पार्क ब्ल्यू केसल पड़ाव अजमेर में दुकान संख्या 8 श्री भवंरलाल कोठारी को आवंटित की गई थी जिस पर वर्तमान में मोतीलाल कैलाशचन्द नाम से किराने का व्यापार हो रहा है। उनके पुत्र महिपाल कोठारी ने उनकी दुकान संख्या 8 के पास नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से एक दुकान का निर्माण कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पत्र में मांग की थी कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर उक्त स्थान पर किये गये अवैध निर्माण व सरकारी जमीन पर किये गये कब्जे को हटवाने की कार्यवाही करें तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।
अग्रवाल द्वारा शिकायत करने के बाद लगभग 6 माह तक भी निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर उन्होंने पुनः दिनांक 06.08.2020 को नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर पूर्व में उनके द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की थी और पुनः मांग की थी कि उक्त स्थान पर किये गये अवैध निर्माण को हटवाने के आदेश प्रदान करैं तथा इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही से उन्हे भी अवगत कराने का कष्ट करें।
अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा 06.08.2020 को की गई शिकायत के पश्चात दिनांक 25.08.2020 को उपायुक्त नगर निगम अजमेर की ओर से उन्हे एक पत्र प्रेषित किया गया जिसमें उन्हे (शैलेंद्र अग्रवाल को) उक्त अवैध निर्माण के बारे में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 02 सितम्बर 2020 को दोपहर 3ः00 बजे निगम कार्यलय में साक्ष्य दस्तावेज सहित उपस्थित होने बाबत् लिखा गया।
अग्रवाल ने बताया कि वे दिनांक 17.08.2020 को कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण दिनांक 19.08.2020 से 08.09.2020 तक महात्मा गॉंधी अस्पताल जयपुर में भर्ती थे जहॉं कोरोना सहित फेफड़ो में संक्रमण व शुगर लेवल बढ़ जाने के कारण उनका ईलाज चला था। स्वास्थ्य लाभ लेने के पश्चात वे दिनांक 08.09.2020 की रात्रि को अजमेर आये थे तथा डॉक्टर ने उन्हे कुछ दिन घर पर ही आराम करने की सलाह दी थी। उन्होंने दिनांक 11.09.2020 को उपायुक्त नगर निगम को पत्र क्रमांक 08/2020 दिनांक 11.09.2020 को लिखकर उपरोक्त वर्णित सभी बातो का उल्लेख करते हुए निवेदन किया था कि उनकी शिकायत पर सुनवाई के लिए उन्हे अगली तारीख देने का कष्ट करें। उस पत्र को लिखे भी 6 माह से उपर हो गये थे परंतु कोई कार्यवाही नही हुई। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने फिर दिनांक 25.03.2021 को उपायुक्त नगर निगम को इस सन्दर्भ में कार्यवाही करने बाबत् पत्र लिखा। अग्रवाल ने बताया कि इस पत्र लिखने के बाद नगर निगम द्वारा पत्र क्रंमाक 360/14-07-2021 के माध्यम से उन्हे 19.07.2021 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया। इस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें पत्र क्रमांक 15/2021 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए अतिक्रमणकारी दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। इसके पश्चात् एक माह तक कोई कार्यवाही नही होने पर अग्रवाल ने पत्र क्रमांक 18/2021 दिनांक 18.08.2021 को नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्यवाही करने व की गई कार्यवाही से उन्हे भी अवगत कराने का निवेदन किया था।
अग्रवाल ने बताया कि इस बात को भी लगभग 11 माह हो जाने के बावजूद नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण करने वाले अतिक्रमणकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण काबिज होने पर उन्होंने पुनः दिनांक 14.07.2022 को नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करके नगर निगम अजमेर की जमीन पर कब्जा करके लगभग 7 फुट बाई 9 फुट की दुकान बनाकर जो अवैध निर्माण किया था उसके खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया था परन्तु अफसोस की बात है कि इस बात को भी 4 माह से भी उपर बीत जाने के बावजूद आज तक नगर निगम की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया।
शैलेंद्र अग्रवाल ने नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार को पुनः पत्र लिखकर मांग की है कि नगर निगम अजमेर की जमीन पर कब्जा करके लगभग 7 फुट बाई 9 फुट की दुकान बनाकर जो अवैध निर्माण किया गया है उसे तुरन्त प्रभाव से हटाने के आदेश प्रदान करे व इस मामले में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही कर उनके द्वारा की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराये अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि यदि एक सप्ताह में इस मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो मुझे मजबूरन अग्रिम कार्यवाही करनी पड़ेगी।

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