KAL KA SAMRAT NEWS INDIA

हर नजरिए की खबर, हर खबर पर नजर

Home » मनमाने तरीके से एम्बुलेंस का किराया वसूलने पर होगी सख्त कार्यवाही

मनमाने तरीके से एम्बुलेंस का किराया वसूलने पर होगी सख्त कार्यवाही

Spread the love

मनमाने तरीके से एम्बुलेंस का किराया वसूलने पर होगी सख्त कार्यवाही
अजमेर, 18 अप्रेल। एम्बूलेंस का किराया मनमाने तरीके से वसूलने ही स्थिति में परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी ने बताया कि एम्बूलेंस को परिवहन यान श्रेणी में रखा गया है। एम्बूलेंस यान को मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता से मुक्त रखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एम्बूलेंस श्रेणी को व्यवसायिक श्रेणी में नहीं माना जाकर सामाजिक सेवा यान माना गयाहै। आमजन को सुलभ एवं सस्ती एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध कराने एवं सम्पूर्ण राज्य में एम्बूलेंसों की दरों में एक रूप तालाने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य में एम्बूलेंस तथा शव वाहन का किराया निर्धारित किया गया है। इसमें आना-जाना सम्मिलित होगा। प्रथम 10 किमी तक 500 रूपए तथा 10 किमी के बाद वाहन मारूति वेन, मार्शल ,मैक्स आदि के लिए 12.50 रूपए, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायना आदि के 14.50 रूपए तथा अन्य बडे एम्बूलेंस एवं शव वाहन के लिए 17.50 रूपए प्रतिकिलोमीटर किराया होगा। एसी वाहन होने पर एक रूपए प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड के मरीज एवं शव को ले जाने के लिए एम्बूलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन का व्यय प्रतिचक्कर 350 रूपए अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा। ये वाहन वापसी यात्रा में उपयोग में नहीं लिए जा सकते है। इस कारण एम्बूलेंस तथा शव वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा। अतः 10 किमी अधिक चलने पर वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त चलने वाली दूरी को दोगुना (आने व जाने) करने के पश्चात कुल किमी की गणना की जाएगी। इन प्रस्तावित दरों की गणना 91 रूपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की गई है। ये डीजल की दर 91 रूपए प्रति लीटर होने तक देय रहेगी। 91 रूपए के पश्चात होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रूपए की दर से इस किराये मेें वृद्धि की जा सकेगी। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। संचालक एम्बूलेंस व शव वाहन उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा। एम्बूलेंस में आवश्यक चिकित्सीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना एम्बूलेंस वाहन स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगी। एम्बूलेंस संचालक आपात स्थिति में आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन को वाहन उपलब्ध कराने के लिए पाबन्द रहेंगे।
उन्होंने बताया कि एम्बूलेंस चालकों द्वारा निर्धारित गाईड लाईन्स की पालना नहीं करने पर डॉ. विरेन्द्र सिंह राठौड, अतिरिक्त प्रादेशक परिवहन एवं सडक सुरक्षा अधिकारी अजमेर के मार्ग दर्शन में समस्त उडनदस्तों की सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। गाईडलाईन्स का उल्लंघन होने पर आम जन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को सूचित करने के साथ टोल फ्री नम्बर 181 पर थी सम्बन्धित के विरूद्ध परिवाद दर्ज करा सकते है।

You may have missed

Skip to content