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विधान सभा आम चुनाव- 2023आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की करें पालना

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विधान सभा आम चुनाव- 2023
आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की करें पालना
अजमेर, 12 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव-2023 की निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा करने के साथ ही एकीकृत अजमेर जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 की घोषणा की गई है। एकीकृत अजमेर जिले के अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद, पीसांगन, अरांई, रूपनगढ़, केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, ब्यावर, टॉडगढ़ तथा मसूदा उपखण्ड में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसकी पालना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नही करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप में सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बाँटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा यथासंभव प्लास्टिक या पॉलिथीन से निर्मित पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 के द्वारा 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचना द्वारा विहित सभी निषिद्ध सामग्रियों के प्रयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलो और अभ्यर्थियों द्वारा बचा जायेगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलो एवं अभ्यर्थियों द्वारा लाउडस्पीकर के उपयोग पर रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे के मध्य रोक रहेगी। वाहनों आदि पर लाउडस्पीकर के प्रयोग से पूर्व राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी और किसी भी अन्य व्यक्ति, जो ऎसे लाउडस्पीकर्स के प्रयोग की वांछा रखता है के द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त चुनाव प्रचार गतिविधियां जिनमें घर-घर प्रचार, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश, दूरभाष कॉल आदि सम्मिलित है पर प्रतिबंध रहेगा। सभी राजनैतिक दल एवं उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रचारक आदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से मौन अवधि की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा ऎसे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को छोड़कर शेष अन्य सभी उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से विहित समयावधि में बाहर चले जायेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों जिनका आपराधिक पूर्ववृत्त है, को विहित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात् से मतदान से दो दिवस पूर्व तक के मध्य तीन विहित अवसरों पर राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल पर प्रारूप सी-1 एवं सी-2 का प्रकाशन कराया जाना होगा। सभी राजनैतिक दलों द्वारा ऎसे अभ्यर्थी के चयन के आधारों का प्रकाशन भी अभ्यर्थी के चयन से 48 घण्टे के भीतर सी-7 में किया जाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना विहित प्रारूप सी-8 में आयोग को की जानी होगी।

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