होटल पुष्कर सिटी इन ने ग्राहक को तय सुविधा देने से किया इंकार
उपभोक्ता आयोग ने लगाया 22 हजार रु जुर्माना, मेम्बरशिप राशि भी लौटानी होगी
होटल संचालक द्वारा मेंबरशिप कार्ड धारक को तय सुविधा उपलब्ध करने से इनकार कर देना भारी पड़ गया। उपभोक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने होटल पर ₹22000 का जुर्माना लगाते हुए मेंबरशिप राशि भी लौटाने के आदेश दिए हैं।
शक्ति नगर निवासी गौरव उपमन्यु ने एडवोकेट तरुण अग्रवाल के जरिए उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि उसने पुष्कर के होटल पुष्कर सिटी इन के लुभावने ऑफर्स के झांसे में आकर जून 2022 में 2500 रुपए का भुगतान कर होटल की प्रिविलेज मेंबरशिप ली थी। इस कार्ड की वैधता एक वर्ष के लिए थी। होटल द्वारा मेंबरशिप कार्ड के साथ दिए गए विभिन्न कूपन में एक निःशुल्क कूपन स्पा थेरेपी का भी था। इस कूपन के जरिए होटल में एक व्यक्ति 45 मिनट तक स्पा थेरेपी का लाभ ले सकता था तथा बाद में अतिरिक्त स्पा करवाने पर 30% छूट दिए जाने का ऑफर भी था। गौरव उपमन्यु जून 2023 में अपने तीन मित्रों के साथ होटल गए और होटल के रिसेप्शन पर स्पा के बारे में जानकारी की तो पता चला कि होटल में स्पा की सुविधा नहीं है। उपमन्यु ने मेंबरशिप कार्ड के साथ फ्री स्पा कूपन होने का हवाला दिया तो उन्हें बताया कि होटल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसका विरोध किया तो उसे तल्ख अंदाज में कहा गया कि तुम्हें जो करना हो कर लेना, हम कुछ नहीं कर सकते। इस पर उपमन्यु ने होटल संचालक को लीगल नोटिस भी भिजवाया जिसका कोई जवाब होटल संचालक द्वारा नहीं दिया गया। उपमन्यु के अधिवक्ता ने बताया कि होटल संचालक द्वारा उनके पक्षकार को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर स्पा ऑफर का लाभ नहीं दिया जिससे उनके पक्षकार को मानसिक पीड़ा भी हुई है। होटल प्रशासन का यह कृत्य अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा दोष की श्रेणी में आता है।
आयोग द्वारा होटल संचालक को नोटिस प्रेषित किया जिसे होटल प्रशासन ने लेने से इंकार कर दिया। आयोग द्वारा होटल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा और सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद निर्णय में लिखा कि याची ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र के माध्यम से अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में पुष्कर सिटी इन होटल का प्रिविलेज मेंबरशिप कार्ड स्पा के संबंध में कॉम्प्लीमेंट्री कूपन उसके लिफाफे, बिल, विधिक नोटिस को दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। निर्णय में आगे लिखा कि जब याची ने इस होटल की स्पा की सुविधा का लाभ उठाना चाहा तो उसे बताया गया कि होटल में स्पा की सुविधा नहीं है जो होटल द्वारा सेवा दोष व उनके अनुचित व्यापार व्यवहार को प्रमाणित करता है।
आयोग ने याची का परिवाद स्वीकार कर प्रिविलेज मेंबरशिप के पेटे होटल को अदा की गई राशि रुपए 2500, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति पेटे रुपए 20,000 एवं परिवाद व्यय के ₹2000 आदेश से दो माह की अवधि में अदा करने के आदेश किए हैं।
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