राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत: हाईकोर्ट ने कहा- NIA लोकेशन साबित नहीं कर पाई; अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने पर जताई नाराजगी
कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा- NIA ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। NIA आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वह जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत दी जाती है।
11 आरोपियों में से जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है।
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