इज्जत का समझौता : दुष्कर्म करने के बाद बालिग होने पर किया शादी का वादा, अब मुकरे तो 8 साल बाद 2 पर केस दर्ज
फतेहाबाद जिले की भूना पुलिस ने दुष्कर्म करने के बाद शादी के वादे से मुकरने के मामले में गांव नहला के दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोनीपत जिले के गोहाना उप तहसील के एक गांव की महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पहले जीरो एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद अब भूना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला वर्ष 2016 का है। तब आरोपियों और उनके परिवार ने लड़की के बालिग होने पर शादी का भरोसा दिया था। इसी कारण कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई गई। अब आरोपी और उनके परिवार के लोग अपने वादे से मुकर गए। पीडि़ता की मां ने नहला गांव के संदीप उर्फ बिट्टू और मंजीत नहला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)एन, 506, 34 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है।
भाभी के मायके आई थी पीड़िता
पीड़िता ने बताया कि 2016 में उसकी बेटी भूना के गांव नहला में अपनी भाभी के मायके आई थी। वहां पड़ोस के दो युवकों ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया। बेटी ने रोते हुए अपनी भाभी को बताया तो आरोपियों की पहचान संदीप उर्फ बिट्टू और मंजीत नहला के रूप में हुई। परिवार की बदनामी के डर से संदीप के घरवालों ने लड़की के बालिग होने पर शादी का भरोसा दिया, लेकिन जब शादी की बात शुरू हुई तो आरोपी और उनके परिवार ने इनकार कर दिया।
महिला ने जीरो एफआईआर दर्ज करवाई
शादी से इंकार करने पर लड़की की मां ने कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया। भूना थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि महिला ने जीरो एफआईआर दर्ज करवाई है, जो मेल के जरिए पुलिस स्टेशन भूना पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि 2016 में संदीप उर्फ बिट्टू और मंजीत नहला ने उसकी बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
