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पीड़िता का कानून से भरोसा टूटा:थाने से दुष्कर्म पीड़िता के बयान का वीडियो वायरल, पिता बोले- शर्मिंदगी का दूसरा मौका

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पीड़िता का कानून से भरोसा टूटा:थाने से दुष्कर्म पीड़िता के बयान का वीडियो वायरल, पिता बोले- शर्मिंदगी का दूसरा मौका

जोधपुर

जिस कानून के भरोसे दुष्कर्म पीड़िता थाने में 161 के बयान देने के लिए आई, उसी से पीड़िता का भरोसा टूट गया। पुलिस का जो वीडियो कोर्ट में पेश करने के लिए बयान लेते समय बनाया गया था, वही पुलिस ने उसके भाई के मोबाइल पर भेजा। अब यह वायरल हो गया है। 3:23 मिनट के वीडियो में न केवल पीड़िता का चेहरा साफ दिखाया गया है, बल्कि पूरी घटना का ब्योरा है।
मामला सूरसागर थाने का है। पीड़िता के बयान प्रताप नगर थाने में हुए। नाबालिग के पिता ने बताया कि पड़ोसी युवक से बेटी की सगाई कराई थी। दो महीने बाद मंगतेर बहला-फुसलाकर घर ले गया। वहां दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। गर्भवती होने का पता चला तो उसके परिजनों ने मारपीट कर गर्भ गिरा दिया। किशोरी ने 6 सितंबर को पुलिस में केस दर्ज करवाया।
पीड़िता के पिता ने कहा- तब जितनी पीड़ा हुई, उससे कई गुना ज्यादा वीडियो वायरल होने पर हुई है। आरोपी की तरफ से हमें रोज केस वापस लेने की धमकियां मिल रही है। केस वापस नहीं लेने की सूरत में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। एसीपी प्रताप नगर प्रेम धणदे बोले- हो सकता मोबाइल में इधर-उधर ट्रांसफर करते ऐसा हो गया होगा।

पहचान उजागर करना अपराध, सजा और जुर्माने का है प्रावधान

पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2) के तहत पीड़िता, उसके परिजन या किसी उससे जुड़ी किसी भी तरह की पहचान उजागर करना अपराध है। ऐसा करने पर कम से कम 6 माह व अधिकतम एक साल की सजा और जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है।

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