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विधान सभा आम चुनाव- 2023 चुनाव लड़ने वालों के लिए,,,, जानिए क्या क्या विशेष है आदर्श आचरण संहिता में इस बार

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: विधान सभा आम चुनाव- 2023
आदर्श आचरण संहिता लागू
अजमेर, 9 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव-2023 की निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा करने के साथ ही एकीकृत अजमेर जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 की घोषणा की गई है। एकीकृत अजमेर जिले के अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद, पीसांगन, अरांई, रूपनगढ़, केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, ब्यावर, टाॅडगढ़ तथा मसूदा उपखण्ड में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके अनुसार किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाओं समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकत्र्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हो।
उन्होंने बताया कि मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिग्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।
उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरुद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थति में नहीं लेना चाहिये। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये।


आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें- डॉ. दीक्षित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली विधानसभा चुनाव की तैयारी बैठक

सरकारी भवनों से विज्ञापन व अन्य प्रचार सामग्री तुरंत हटाएँ
सरकारी भवनों पर पर्दे से छिपाए जाएंगे शिला पट्ट
प्रत्येक बूथ पर चस्पा होगा बूथ का नाम, नंबर, बीएलओ का नाम व नंबर
इस बार बूथ पर और भी जानकारियां चस्पा होंगी,
इनमें वोटिंग के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, दावेदारों के नाम
अजमेर, 9 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरकारी भवन से योजनाओं के प्रचार प्रसार के पोस्टर और बैनर तुरंत हटा लिए जाएं। शिला पट्ट पूरी तरह कवर कर लिए जाएं। इसी तरह चुनाव आयोग के अन्य निर्देशों की पालना हो। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने सोमवार शाम पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सी विजिल का एप डाऊनलोड करें और निर्वाचन अधिकारी इस पर आने वाली सभी शिकायतों का तुरंत निस्तारण करें। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर भी फूड पैकेट व् अन्य तरीकों से प्रचार प्रसार को हटाया जाए। स्कूलों में बीएलओ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं किसी योजना या जनप्रतिनिधि की फोटो या प्रचार सामग्री नहीं लगी हुई हो।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जगह पर सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम दौरा कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी। सभी जगह कंट्रोल रूम स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सभी जगह प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को पाबंद किया जाए कि कोई भी पेम्पलेट, बैनर या पोस्टर प्रकाशक तथा मुद्रक के नाम के बिना नहीं छापेंगे। संवेदनशील बूथों की विशेष निगरानी की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बूथ का नाम, नंबर व बीएलओ का नाम तथा मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। इस बार बूथ पर मतदान के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, प्रत्याशियों की सूची तथा अन्य पोस्टर भी लगेंगे। इन्हे भी सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर उन जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ललित गोयल, नगर निगम के आयुक्त श्री सुशील कुमार, सहित विभिन्न प्रकोष्ठो के अधिकारी उपस्थित रहें। विधानसभा स्तर के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुडे।

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