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अजमेर संसदीय क्षेत्र में चुनाव मतदान 26 अप्रैल को, 28 मार्च से होगा नामांकन जानिए वो सब जो आप जानना चाहते हैं,,,,,,

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अजमेर संसदीय क्षेत्र में चुनाव

मतदान 26 अप्रैल को, 28 मार्च से होगा नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित की प्रेस कॉन्फ्रेंस
19 लाख 86 हजार 966 मतदाता चुनेंगे लोकसभा प्रतिनिध
संसदीय क्षेत्र के 1956 केन्द्रों पर होगा मतदान
मतगणना 4 जून को
आदर्श आचार संहिता लागू, प्रत्याक्षी की खर्च सीमा 95 लाख
जिले में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति नहीं हो सकेंगी रैलियां

       अजमेर, 16 मार्च। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होगी। लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख 86 हजार 966 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान 1956 केन्द्रों पर होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई है। अब बिना अनुमति के रैलियां आयोजित नहीं की जा सकेगी।
       जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद मीडिया को चुनाव से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर की गई है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। अजमेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र दूदू, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, मसूदा एवं केकड़ी सम्मिलित है। अजमेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के दूदू में 2 लाख 54 हजार 641 मतदाता है। इसी तरह किशनगढ़ में 2 लाख 83 हजार 977 मतदाता, पुष्कर में 2 लाख 53 हजार 153 मतदाता, अजमेर उत्तर में 2 लाख 11 हजार 242 मतदाता, अजमेर दक्षिण में 2 लाख 11 हजार 839 मतदाता, नसीराबाद में 2 लाख 34 हजार 440 मतदाता, मसूदा में 2 लाख 73 हजार 974 मतदाता एवं केकड़ी में 2 लाख 63 हजार 700 मतदाता है। लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख 10 हजार 862 पुरूष मतदाता, 9 लाख 76 हजार 79 महिला मतदाता एवं 25 थर्ड जेण्डर मतदाता है। इस प्रकार 19 लाख 86 हजार 966 कुल मतदाता है। अजमेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में दूदू में 270, किशनगढ़ में 277, पुष्कर में 244, अजमेर उत्तर में 198, अजमेर दक्षिण में 185, नसीराबाद में 233, मसूदा में 280 एवं केकड़ी में 269 पोलिंग स्टेशन है।
       उन्होंने बताया कि संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। नाम-निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल रहेगी। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। मतदान की तिथि 26 अप्रैल तथा मतगणना की तिथि 4 जून रहेगी। 
       उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरानशासकीय कार्यालयों/भवनों पर किसी भी रूप में प्रचार सामग्री प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा 24, 48 व 72 घंटे में विज्ञापन हटाए जाएंगे। ऎसा पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। निजी भवन पर चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री लगाने से पूर्व उस भवन के स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक है। अन्यथा अनियमित विरूपण करने पर चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने बाबत नोटिस दिया जाएगा एवं नहीं हटाने की स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा हटाने की कार्यवाही कर खर्चा अभ्यर्थी से वसूली कर चुनाव व्यय में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी 95 लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे। वाहन पर लाउड स्पीकर का उपयोग के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित है।
       उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के पश्चात इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी निजी सम्पत्ति के मालिक/स्वामी की बिना अनुमति के कोई नारा, पोस्टर एवं बैनर आदि नही लगाया जाए। यदि वहॉं लगाया जाए तो सम्पत्ति के स्वामी से लिखित सहमति प्राप्त कर ही लगाया जाए तथा इसकी सूचना संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) को भी प्रस्तुत की जाए। विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यथियों द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए जाएंगे और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पूर्ण रूपेण पालना सुनिश्चित करवाने के लिए ध्यान आकर्षित कराया गया।
       उन्होंने बताया कि समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब/कैश/आपराधिक प्रवृति के लोगों पर रोकथाम के लिए जिले में उड़न दस्ता दल एवं स्थैतिक निगरानी दल के तैनात रहेंगे। चुनाव में 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर लाइव वेब कास्टिंग की जाएगी। चुनाव प्रचार-प्रसार में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जॉच के दौरान किसी भी दल के अभ्यर्थी/अभिकर्ता/कार्यकर्ता के पास 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि या मतदाताओं को लुभाने वाले उपहार जिनका मूल्य 10 हजार रूपये से अधिक मिलते हो तो जब्त किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा भी चुनावी व्यय पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी। मतदाताओं को भयभीत करने की सूचना, शराब, हथियार, भारी नगद राशि को जप्त करना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का कार्य फ्लाईंग स्क्वाईड द्वारा किया जाकर संबंधित थानाधिकारी को सूचित किया जाएगा। 
       जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजनों एवं 85+ आयु से अधिक के वरिष्ठ मतदाता जो मतदान केन्द्र पर पंहुचने में असमर्थ है, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। वोटर हेल्पलाईन एप से वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने, ऑनलाइन फार्म भरने, स्टेटस जांचने, शिकायत करने में सहायता मिलेगी। आदर्श आचार संहिता की शिकायत के संबंध में सी-विजिल ऎप के माध्यम से शिकायत की जा सकती है। हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1950 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नियंत्रण कक्ष स्थापित
आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही शिकायतों प्रस्तुत करने एवं चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान किए जाने के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। जिसके नम्बर 0145-2620219 है, जहाँ मतदाता चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकता है। नियंत्रण कक्ष के प्रभावी अधिकारी श्रीमती अपूर्वा परवाल, प्रोटोकॉल अधिकारी, अजमेर (9983318037) होंगी।

इन एप्स से मिलेगी सहायता
 वोटर हैल्पलाईन एप्प ः- मतदाता द्वारा वोटर लिस्ट में अपना नाम, बूथ का नाम, बीएलओ का नाम की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
 सी-विजिल एप्प ः- चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार आचार संहिता उल्लंघन, मतदाताओं का लोभ-प्रलोभन दिये जाने की शिकायत फोटो, विडियो एवं ऑडियों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निस्तारण 100 मिनिट के अंदर किया जायेगा।
 Know your candidate (KYC) एप्प – इस एप्प में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची एवं उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
 Encore एप्प – इस एप्प के माध्यम से नॉमिनेशन संबंधी, उम्मदीवारों द्वारा ली जाने वाली अनुमति एवं वोटर टर्नआउट एवं मतगणना संबंधी कार्य किया जायेगा।
 Voter Turnout एप्प – मतदान प्रतिशत एवं मतगणना ट्रेंड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
 सक्षम एप्प – विशेष योग्यजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी, विशेष योग्यजन द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने संबंधी कार्यवाही की जा सकती है।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकेश कुमार गौतम, सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह, शिवाक्षी खांडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।
जिले में निषेधाज्ञा लागू, विभिन्न प्रतिबन्ध लागू
अजमेर, 16 मार्च। लोकसभा आम चुनाव- 2024 की घोषणा के साथ ही अजमेर जिले मं निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान बिना अनुमति रैलियां, जुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। विभिन्न प्रतिबन्ध भी लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि अजमेर लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान कुछ तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न तरीको से जिले में लोकशान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में चुनाव शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबन्धात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्रा-शस्त्रा यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दुक (एमएल या बीएलगन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, कटार, धारिया, बाद्यनख (शेरपंजा) जो किसी धातु का शस्त्रा के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सशस्त्रा पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्धसैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तिायों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश अनुज्ञापत्राधारी द्वारा शस्त्रा पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी या बैशाखी का उपयोग चलने में सहारे लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष, अपरोक्ष एवं सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसके लिए किसी को उत्पे्ररित करेगा। ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं करेगा। जिससे कि जातीय तनाव व साम्पदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचे तथा न तो ऐसे पैम्पलेट्स, पोस्टर्स य चुनाव सामग्री छपवाएगा और न ही छापेगा अथवा न ही उसका वितरण करेगा और न करवाएगा। कोई भी व्यक्ति जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी आॅडियो, वीडियो कैसेट्स या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम से न तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा एवं नही कराएगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार का अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रसायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव से सम्बन्धित विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना में की गई किसी भी प्रकार की रैली न तो आयोजित करेगा, ना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन के लिए प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शान्ति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करायेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोेई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक अपने घर पर संग्रहित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होेंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्रा का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रा के लिए अनुमति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्रा के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशान्ति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
उन्होेंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान (सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी), सार्वजनिक भवनों, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों व सम्पत्तियों पर कट-आउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगाएगा और न ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्राण करेगा। निजी भवन, स्थल एवं सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर कट आउट आदि का उसके मालिक, धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। परन्तु शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पत्ति के स्वामी एवं धारक लिखित सहमति पर भी नारा लेखन एवं पैम्पलेट आदि का चिपकाना वर्जित रहेगा।कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स एप एवं यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। किसी भी मन्दिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मचं के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेल फोन, वायलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेक चलेगा। यह प्रतिबन्ध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।

लोकसभा- आम चुनाव-2024
आदर्श आचार संहिता की पालना करें सुनिश्चित

अजमेर, 16 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 का कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसकी अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि सरकारी सम्पति पर किसी भी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर एवं पेपर या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झण्डा आदि को निर्वाचन की घोषणा की 24 घण्टे के भीतर हटा दिए जाएंगे। सार्वजनिक सम्पति तथा सार्वजनिक स्थान जैसे रेल्वे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, पुल, रोड़वेज, सरकारी बस, बिजली टेलिफोन का खम्भा, स्थानीय निकाय का भवन आदि में दिवार लेखन, पोस्टर एवं पेपर के रूप में सभी अप्राधिकृत राजतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झण्ड आदि को आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 48 घण्टे के अन्दर हटा दिया जाएगा। निजी सम्पति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों यदि कोई हो, के अधीन सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 72 घण्टे के अन्दर हटा दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्य एवं निर्वाचन सम्बन्धी यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबन्ध रहेगा। जिसकी पालना घोषणा के 24 घण्टे में की जानी है। निर्वाचन की घोषणा के तुरन्त बाद राजकोष से सरकार की उपलब्धियों सम्बन्धी प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। विभिन्न विभागों की अधिकारिक वेबसाईट पर मंत्रियों, राजनैतिक दलों की फोटो एंव सन्देश को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। आदर्श आंचार संहिता प्रभाव में आ जाने के कारण नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकते साथ ही योजना में कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सकता है। विभाग द्वारा पूर्व में चल रहे कार्यो एवं नवीन कार्य जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए की सूचना 72 घण्टे में देनी होगी।

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