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द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 28 मार्च को जारी होगी चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना,

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लोकसभा आम चुनाव-2024
द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 28 मार्च को जारी होगी चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना,
अभ्यर्थी 4 अप्रेल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे
अजमेर, 27 मार्च। लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए अजमेर में द्वितीय चरण के लिए 28 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही रिटर्निंग अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि द्वितीय चरण में राज्य के 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाडमेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमन्द, भीलवाड़ा, कोटा तथा झालावाड़- बारा में 26 अप्रेल को मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम शुरू होगा। 4 अप्रेल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 5 अप्रेल को नामांकन पत्रोें की जांच होगी तथा 8 अप्रेल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 4 जून को होगी।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करने पर 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी। नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रातः 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्रा आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्रा का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रा की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्रा के लिए 4 नामांकन पत्रा दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।
यह रहेगी नामांकन प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रा गुरूवार 28 मार्च से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में हैल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहां से अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि नामांकन भरने के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन पत्रों की भली भांति जांच होने के उपरान्त अभ्यर्थी से कमी पूर्ति करवाई जाएगी। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन अभ्यर्थी से जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्राप्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रा के साथ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी भाग-1 में एक प्रस्तावक एवं अन्य अभ्यर्थी भाग-2 में 10 प्रस्तावतक में प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी किसी भी लोकसभा क्षेत्रा का मतदाता हो सकता है। प्रस्तावक अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रा के ही मतदाता होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं प्रस्तावकों को यथा स्थान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अभ्यर्थी को प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने चाहिए। अभ्यर्थी एवं प्रस्तावकों की निर्वाचक नामवली की भाग संख्या व क्रम संख्या सही अंकित की जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि 50 रूपए के नोन जुडिशियन स्टाम्प पत्रा पर निर्धारित प्रारूप शपथ पत्रा में दाखिल किया जाना है। सभी स्तम्भ भरे जाने है। कोई काॅलम खाली नहीं छोडना है। शपथपत्रा शपथ-आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ पर अभिसाक्षी (अभ्यथी) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। सांख्यकी सूचना प्रपत्रा साफ एवं अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में भरा जाएगा। शपथ एवं प्रतिज्ञान प्रारूप शपथ नाम निर्देशन प्रस्तुत करने पर ही ले ली जाएगी ।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी यदि अजमेर लोकसभा क्षेत्रा के बाहर का है तो निर्वाचक नामवाली की प्रमाणित प्रति परम आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी एससी, एसटी का है और जमानत राशि में छूट चाहता है तो सक्षम अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्रा की छाया प्रति आवश्यक है। किराया विद्युत प्रभार, जल प्रभार, टेलिफोन प्रभार यदि अभ्यर्थी द्वारा विगत 10 वर्षो में राजकीय आवास का अधिभोग किया गया है तो सम्बन्धित एजेन्सियों से समस्त अदेय प्रमाण पत्रा परम आवश्यक है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी के क्रम में प्रारूप क और ख नाम निर्देशन पत्रा के साथ अथवा 4 अप्रेल को दोपहर 3 बजे से पूर्व आरओ के समक्ष प्रस्तुत करना परम आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति फार्म (प्रारूप-8) निर्वाचन अभिकर्ता की फोटो सहित दो प्रतियां में भरकर प्रस्तुत किया जाएगा। ईएनसीओआरई (एन्काॅर) पोर्टल पर प्रविष्ट के लिए प्रपत्रा केपीटल लेटर्स में साफ एवं सुपाठ्य भरा जाना चाहिए। व्यय मामलों में अतिरिक्त ऐजेन्ट नियुक्ति फार्म भी आवश्यकता होने पर भरकर प्रस्तुत किया जाए। अभ्यर्थी की आयु (जन्म तिथि) के सम्बन्ध में साक्ष्य के अनुसार अभ्यर्थी संवीक्षा तिथि 5 अप्रेल को 25 वर्ष का होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपने नाम का नवीनतम बैंक खाता जोे कि नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के कम से कम एक दिन पूर्वका खुलवाकर उसके खाता संख्या, बैंक शाखा नाम, आईएफएस कोड, स्पष्टत लिख कर देंगे व खाते की पासबुक की स्वच्छ एवं सुपाठ्य प्रति संलग्न करेंगे। अभ्यर्थी का हाल का नवीनतम 4 फोटो (अधिसूचना की तारीख से 3 माह पहले तक की अवधि का) फोटो स्टाम्प आकार 2 गुणा 2.5 सेमी आकर का और व्हाईट एवं आॅफ वाईट पृष्ठ भूमि में पूरा चेहरा सीधा कैमरे की और का होना चाहिए तथा चेहरे की अभिव्यक्ति सामान्य और आंखे खुली होनी चाहिए। फोटो सामान्य पोशाक में होना चाहिए। फोटो के पीछे अभ्यर्थी एवं प्रस्थापक के हस्ताक्षर होने चाहिए। अभ्यर्थी का सुविधानुसार फोटो रंगीन या ब्लैक एण्ड व्हाईट हो सकता है।

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