नई दिल्ली: 20000 से ज्यादा के नोट बदलने पर देना होगा आईडी प्रूफ, SBI के सर्कुलर का मतलब क्या.
May 21, 2023 |
नई दिल्ली देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया. ये जल्द बंद होने जा रहे 2000 रुपये के नोटों को बदलने से जुड़ा था. इसमें कहा गया है कि एक बार में 2,000 रुपये के 20,000 रुपये तक मूल्य के नोटों को बदलने के लिए कोई आईडी प्रूफ और रिक्वेस्ट स्लिप नहीं देनी होगी. लेकिन क्या ये नियम 20,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के 2000 रुपये के नोटों को बदलने पर भी लागू होगा. चलिए यहां आपको बताते हैं सब कुछ…
एसबीआई का सर्कुलर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार में 2,000 रुपये के 20,000 रुपये मूल्य के नोट बैंक में लेकर आता है तो वह 10 नोटों को एक बार में आराम से बदल सकता है. इसके लिए उसे किसी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ और रिक्वेस्ट स्लिप नहीं देनी होगी, जैसी कि पहले एनेक्सी-3 में बताए गए फॉर्म के तौर पर देनी थी. इस एनेक्सी-3 को कैंसिल कर दिया गया है.
कैश एक्सचेंज पर लागू होगा नियम
एसबीआई का नया सर्कुलर 20,000 रुपये तक के मूल्य के 2,000 रुपये के बैंक नोट को आसानी से बदलने की बात कहता है. ये दिखाता है कि जो लोग बैंक में 2,000 रुपये के 10 नोट कैश इन हैंड के तौर पर लेकर पहुंचेंगे, उनके नोट बिना-जांच पड़ताल के बैंक में बदल दिए जाएंगे. इस सर्कुलर में साफ कहा गया है कि इसके अलावा 2000 के बैंक नोट बदलने को लेकर अन्य किसी नियम में बदलाव नहीं हुआ है. यानी जो लोग 2,000 रुपये के नोट बैंक अकाउंट में जमा करेंगे तो उन पर RBI के सर्कुलर वाले नियम ही लागू होंगे.
अकाउंट में नोट जमा करने के नियम
आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने खाते में जितने चाहे उतने मूल्य के 2,000 रुपये के नोट जमा कर सकता है. इसकी कोई लिमिट नहीं है और ना ही इस पर किसी तरह का प्रतिबंध है. बस ग्राहक के खाते की केवाईसी पूरी होनी चाहिए. वहीं अगर कोई व्यक्ति बैंकों के बिजनेस करेसपोंडेंट ( बैंक प्रतिनिधि) से 2,000 रुपये मूल्य के नोट बदल रहा है, तो इसकी लिमिट 4,000 रुपये है.
यानी खाते में 2,000 रुपये के नोट जमा करने की ना तो कोई लिमिट है और ना ही आइडेंटिफिकेशेन से छूट मिलेगी. वहीं बैंक में सामान्य तरह से खाते में जमा करवाने के जो नियम हैं वो इस पर भी लागू होंगे. यानी 50,000 रुपये से अधिक रकम जमा कराने के लिए आपको पैनकार्ड देना होगा.
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