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मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजनायुवा स्थापित कर सकते हैं उद्यम

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मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना
युवा स्थापित कर सकते हैं उद्यम
अजमेर, 20 जून। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर युवा अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना-2023-24 से राज्य के 18 से 35 वर्ष तक के न्यूनतम स्नातक शिक्षित उद्यमियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया है। योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक है। इसके अनुसार वित्तीय संस्थान द्वारा 31 मार्च तक उद्यमी को वितरित ऋण पर मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान देय है। योजना अन्तर्गत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। पात्रता के लिए अभ्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष है। न्यूनतम योग्यता स्नात्तक स्तर के अभ्यार्थी ही पात्र रहेंगे। यह योजना केवल नवीन उद्यम की स्थापना के लिए लागू की गई है। पूर्व संचालित उद्यमों के विस्तारीकरण, आधुनिकरणके प्ररण योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इच्छुक उद्यमी अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

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