दरगाह क्षेत्र के दो दर्जन होटल रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों का सघन निरीक्षण
अजमेर, 19 जनवरी। जिला कलक्टर श्री अंश दीप के निर्देशानुसार उर्स मेले के मद्देनजर सीएमएचओ डॉ. अनुज पिंगोलिया के निर्देश पर फूड सेफ्टी टीम ने दरगाह क्षेत्र के दो दर्जन होटल रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग 60 किलो दूषित पनीर एवम् मिठाइयां और 50 लीटर विभिन्न ब्रांड की अवधिपार कोल्डड्रिंक्स नष्ट करवाई। सभी रेस्टोरेंट से फूड कलर नष्ट करवाते हुए भोजन में उपयोग नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री को खुले में नहीं रखने, ढक कर रखने,फूड लाइसेंस परिसर में प्रदर्शित करने,साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया गया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार चोटवानी,प्रशिक्षु घनश्याम सिंह, मुकेश वैष्णव,डेयरी प्रतिनिधि दीपक वैष्णव, राजकुमार इंदौरिया आदि शामिल रहे।
दरगाह क्षेत्र में रसद विभाग द्वारा 15 एलपीजी सिलेण्डर जब्त
अजमेर, 19 जनवरी। जिला कलक्टर श्री अंश दीप आदेशानुसार रसद विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग के तहत कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जांच दल द्वारा दरगाह क्षेत्र,लंगर खाना गेट नम्बर एक से 9 तक के क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग पाए जाने पर 15 सिलेण्डर जब्त किए गए। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी श्री नीरज जैन, प्रवर्तन निरीक्षक श्री योगेश कुमार मिश्रा एवं श्री खान मोहम्मद खान सम्मिलित रहें। एचके रहमत रेस्टोरेन्ट एवं हाजी नूर मोहम्मद होटल से एक-एक घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, अब्दुल टी स्टॉल, टीपू सुल्तान टी सेन्टर, मलाबार होटल एवं अल्ला नूर स्वीटर्स से दो-दो घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एवं गरीब नवाज जनरल स्टोर से 5 छोटे वाणिज्यक सिलेण्डर जब्त किए। फर्मों का यह कृत्य एलपीजी ऑर्डर-2000 का उल्लंघन है। प्रकरण ईसी एक्ट 1955 की धारा 6 ए में जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। जांच दल द्वारा आगे भी कार्यवाही जारी रखी जाएगी। सभी व्यापारियों को चाय, नाश्ता, खाना आदि के व्यवसाय में केवल व्यावसायिक सिलेण्डर (19 किग्रा वाला) का ही प्रयोग करने के लिए पाबंद किया गया। गैस सिलेण्डर सुरक्षित प्रकार से उपयोग में लेने के लिए निर्देशित किया गया है। होटल व रेस्टोरेंट पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन यंत्र भी रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
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